ABDUS SAMAD URDU GIRLS HIGH SCHOOL
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He is a President
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बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय , बुधमार्ग , पटना कार्यालय _ आदेश प्रस्तावित अब्दुस समद उर्दू बालिका उच्च विद्यालय , समनपुरा , राजाबाजार पटना को बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण ) अधिनियम १९८१ की धारा १९ तथा इस धारा के तहत प्रख्यापित अधिसूचना संख्या ५४१ दिनाकं ४/४/९५ में निहित प्रवधानों के तहत निम्नलिखित शर्तो का साथ स्वत्वधारक विद्यालय के रूप में स्थापना प्रदान की जाती है :- 1 स्थापना की अनुमति प्रदान करने मात्र से विद्यालय के प्रस्विकृति का कोई दावा स्वत : मान्य नहीं होगा | विद्यालय की राज्य सरकार द्वारा कोई आवर्तक / अनावर्तक अथवा क्षेतिपुर्ती अनुदान अनुमान्य नहीं होगा तथा विद्यालय द्वार इस तरह का कोई दावा नहीं किया जा सकेगा | 2 विद्यालय के कार्य संचालन के लिए स्वत्वधारक द्वार गठित एक प्रबंध समिति होगी | 3 विद्यालय की प्रबंध समिति स्वत्वधारक के अनुमादन से प्रबंध समिति को कार्य पालक नियमवाली बनाने के लिए सक्षम होगी | 4 स्वत्वधारक विद्यालय कार्यरत शिक्षको एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नैसर्गिक न्याय पर आधिरत एक सेवा शर्त नियमवाली होगी | 5 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निधारित माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नीति, निर्णय पाठ्यक्रम शिक्षको / प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मानक अर्हता पद सृजन एवं अन्य बात जिनका पालन करना माध्यमिक शिक्षा के स्तरोनन्यन के लिए आवश्यक है, का अनुपालन करना स्वत्वधारक विद्यालय का दायित्व होगा | 6 स्वत्वधारक विद्यालय द्वारा छात्रो से वही शुल्क लिए जायेंगे जो राज्य सरकार द्वरा विहित होगा | 7 विद्यालय शिक्षा विभाग के प्राधिकृत निरीक्षिक पदाधिकारियों असैनिक प्धाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा निरक्षण के लिए किसी भी कार्य के दिन खुला रहेगा | 8 विद्यालय द्वार निम्नाकित शर्तो की पूर्ति के उपरांत नियमानुसार उनके प्रस्विकृत पर विचार किया जा सकेगा | (I) विधालय के नाम से तिन अकर भूमि निभंदित होना चाहिए | (ii) विद्यालय के लिए 9 कमरे का पक्का छ्त्वार 450 वर्ग फिट का भवन होना चाहीये | (iii) विद्यालय के सचिव एवं प्रधानाध्यापक के नाम से २५००० रुपीस का रास्ट्रीय सुरछा पत्र या सावधि खाता में जमा होना चाहीये | (iv) विद्यालय में मानक मंडल के अनुसार प्रधानाध्यापक सहित 9 शिक्षक एक लिपिक एवं दो आदेशपाल होना चाहिए | (v) पुस्तकालय में कम से कम दस हजार रूपये की 750 पुस्तके भाषा मानविकी एवं विज्ञान विषय का होना चाहिए | (vi) विद्यालय में शिक्षको एवं छात्रो की संख्या के अनुसार प्रयाप्त उपस्कर होना चाहिए | (vii) विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को मासिक वेतन का भुगतान निकटतम अनुसूचित बैंक से क्रोस चेक से होना चाहिए | (viii) विद्यालय में कम से कम २५००० हजार का वैज्ञानिक साधित एवं ३०००० रुपया का शैक्षणिक उपस्कर होना चाहिए | (ix) इन उपबंधो अथवा राज्य सरकार या शिक्षा विभाग द्वार प्रसारित अनुदेशो का अनुपालन नहीं किये जाने अथवा उल्लंघन किये जाने की स्थिती में विद्यालय की स्थापना की अनुमति वापस लिए जाने की शक्ति राज्य सरकार की होगी | निदेशक (माध्मिक शिक्षा ) बिहार पटना